शादी के रजिस्ट्रेशन में आधार को अब उम्र का प्रमाण नहीं माना जाएगा।*यूपी सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में किया बदलाव।उम्र के प्रमाण के लिए आधार को किया अमान्य।बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार नहीं जारी की नई एसओपी।नए नियमों के तहत आधार सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।उम्र का सत्यापन 10वीं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, डीएल या सीएमओ से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होगा।उम्र का सत्यापन विवाह पंजीकरण अफसर खुद करेंगे।कम उम्र वाले आवेदन 15 दिन में निरस्त कर डीएम को देनी होगी सूचना।
शादी के रजिस्ट्रेशन में आधार को अब उम्र का प्रमाण नहीं माना जाएगा।






